रायपुर (media
saheb.com) छत्तीसगढ़
सरकार ने लाकडाउन के दौरान बैंकों को 10 बजे से
दोपहर एक बजे तक खुलने की अनुमति शर्तों के साथ दे दी है।
आधिकारिक सूत्रों ने आज यहां बताया कि
ज़िला कलेक्टरों को निर्देशित किया हैं कि बैंकों को हब बैंकिंग सिद्धांत के तहत
काम करने की अनुमति दी जा सकती है। वे केवल सुबह 10.00 बजे से
दोपहर 1.00 बजे तक सीमित घंटों के लिए काम कर सकते हैं।बैंक आदेश द्वारा
विशेष रूप से अनुमत कार्यों के अलावा कोई भी सामान्य लेनदेन नहीं कर सकते है।
बैंकों को न्यूनतम कर्मचारियों के साथ काम करना चाहिए, और यदि
संभव हो तो उन्हें दैनिक आधार पर रोटेट किया जाना चाहिए। रुग्ण और गर्भवती
कर्मचारियों को बैंकों द्वारा सक्रिय ड्यूटी से छूट दी जा सकती है।(वार्ता) (the states. news)
Thursday, July 9
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