नई दिल्ली (mediasaheb.com)| उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली आबकारी नीति से संबंधित धन शोधन के एक मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) की ओर से गिरफ्तार आम आदमी पार्टी (आप) संयोजक अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से हटाने का निर्देश देने की मांग वाली एक याचिका सोमवार को खारिज कर दी। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दिपांकर दत्ता की पीठ ने याचिका पर विचार करने से इनकार करते हुए कहा कि ऐसी मांग करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। पीठ कहा, “कानूनी अधिकार क्या है? अगर दिल्ली के उपराज्यपाल चाहते हैं तो उन्हें कार्रवाई करने दें, लेकिन वह इस मामले में हस्तक्षेप करने के इच्छुक नहीं है। (वार्ता)
अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से हटाने की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने की खारिज
By mediasaheb
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