नई दिल्ली/मुंबई, (mediasaheb.com)। पंजाब एंड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव (पीएमसी) बैंक के खाताधरक मेडिकल इमेरजेंसी की स्थिति में एक लाख रुपये तक की राशि निकाल सकते हैं। हालांकि इसके लिए उन्हें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ( RBI) द्वारा नियुक्त प्रशासक से संपर्क करना पड़ेगा। आरबीआई ने मंगलवार को बॉम्बे हाईकोर्ट में दी गई हलफनामे के जरिए यह जानकारी दी। सामान्य स्थिति में अभी खाताधारक 50 हजार रुपये तक की निकासी कर सकते हैं।
उल्लेखनीय है कि पंजाब एंड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव बैंक में वित्तीय अनियमितताओं की वजह से आरबीआई ने 23 सितम्बर को छह महीने का प्रतिबंध लगा दिया था। उस वक्त खाताधारकों के लिए पैसा निकालने की लिमिट पहले एक हजार रुपये तय की गई थी। हालांकि इसको बाद में कई बार बढ़ाई गई। फिलहाल मौजूदा लिमिट 50 हजार रुपये है। (हि.स.)
Monday, June 1
Breaking News
- युवा प्रतिभाओं को मिलेगा बेहतर मंच, खेल सुविधाओं के उन्नयन पर जोर : वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी
- एनएफएचएस-6 की ताजा रिपोर्ट में यूपी की बड़ी छलांग: 8 साल में बदली सामाजिक विकास की तस्वीर
- सुशासन की दिशा में वरदान साबित हो रहा विज्ञान – मुख्यमंत्री डॉ. यादव
- लखनऊ में 1 जून से गूंजेगी श्रीराम कथा, जगद्गुरु रामभद्राचार्य करेंगे 9 दिवसीय कथा का वाचन
- मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना से बेटियों को मिल रहा सम्मान और सुरक्षा : मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय
- होमगार्ड संगठन को आधुनिक, प्रशिक्षित और तकनीक-सक्षम बनाने पर जोर, मुख्यमंत्री ने दिए समयबद्ध क्रियान्वयन के निर्देश
- मुख्यमंत्री करेंगे 223 मेधावियों का सम्मान, प्रदेशभर में 1682 विद्यार्थियों को मिलेगा पुरस्कार
- पुराने बिजली बिल से मिलेगी राहत! 30 जून तक रजिस्ट्रेशन पर 75% तक की छूट देगी बिजली कंपनी
- JEE Advanced 2026 में कोटा का जलवा, शुभम कुमार AIR 1 और कबीर छिल्लर AIR 2 बनकर छाए
- ईरान में गिरा अमेरिकी F-15 जेट: चीनी MANPADS मिसाइल से हमले का दावा


