नई दिल्ली/मुंबई, (mediasaheb.com)। पंजाब एंड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव (पीएमसी) बैंक के खाताधरक मेडिकल इमेरजेंसी की स्थिति में एक लाख रुपये तक की राशि निकाल सकते हैं। हालांकि इसके लिए उन्हें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ( RBI) द्वारा नियुक्त प्रशासक से संपर्क करना पड़ेगा। आरबीआई ने मंगलवार को बॉम्बे हाईकोर्ट में दी गई हलफनामे के जरिए यह जानकारी दी। सामान्य स्थिति में अभी खाताधारक 50 हजार रुपये तक की निकासी कर सकते हैं।
उल्लेखनीय है कि पंजाब एंड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव बैंक में वित्तीय अनियमितताओं की वजह से आरबीआई ने 23 सितम्बर को छह महीने का प्रतिबंध लगा दिया था। उस वक्त खाताधारकों के लिए पैसा निकालने की लिमिट पहले एक हजार रुपये तय की गई थी। हालांकि इसको बाद में कई बार बढ़ाई गई। फिलहाल मौजूदा लिमिट 50 हजार रुपये है। (हि.स.)
Friday, October 2
Breaking News
- पन्ना में चमकी गुड्डी की किस्मत, एक ही खदान से मिले 4 हीरे; कीमत करीब 10 लाख
- यूथ कांग्रेस में फर्जी वोटिंग का आरोप, अजय चंद्राकर ने CBI जांच की मांग की
- खादी के वस्त्रों पर 30 जनवरी 2027 तक 25 फीसदी छूटः मुख्यमंत्री
- खादी अपनाएं, स्वदेशी अपनाएं : मुख्यमंत्री डॉ. यादव
- रायपुर : गांधी और शास्त्री जयंती पर राज्य स्तरीय सर्वधर्म प्रार्थना सभा आयोजित
- रायपुर : उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने बहतराई खेल अकादमी के अंतरराष्ट्रीय पदक विजेता खिलाड़ियों का किया सम्मान, बढ़ाया हौसला
- दृश्यम 3 में अजय देवगन ने मोहनलाल को छोड़ा पीछे? कहानी और कोर्टरूम ड्रामा ने बढ़ाया सस्पेंस
- त्योहारी सीजन में महंगा हुआ देशी घी, 2 हफ्ते में ₹15 प्रति किलो बढ़े दाम; आगे भी तेजी के आसार
- रिहाना के घर पर फायरिंग मामले में बड़ा अपडेट, आरोपी महिला पर हत्या की कोशिश समेत 14 आरोप
- मुख्यमंत्री ने गांधी जयंती पर खादी आश्रम से की खरीदारी


