रायपुर, (mediasaheb.com) | छत्तीसगढ़ के उच्च न्यायालय ने आज प्रदेश सरकार द्वारा पूर्व में सेवा सहकारी समितियों को भंग करने के जारी किए गए आदेश को निरस्त कर दिया है। उच्च न्यायालय बिलासपुर में आज मुख्य न्यायाधीश रामचंद्रन और पीपी साहू की पीठ ने प्रदेश की सेवा सहकारी समितियों के भंग करने सरकार द्वारा जारी किए गए आदेश के प्रकरण पर सुनवाई करते हुए कहा कि प्रजातांत्रिक तरीके से निर्वाचित हुई समितियों को भंग करना गलत है। उच्च न्यायालय ने सहकारी समितियों को भंग करने के आदेश को निरस्त कर दिया है। (वार्ता)
Monday, July 27
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