रायपुर, (mediasaheb.com) | छत्तीसगढ़ के उच्च न्यायालय ने आज प्रदेश सरकार द्वारा पूर्व में सेवा सहकारी समितियों को भंग करने के जारी किए गए आदेश को निरस्त कर दिया है। उच्च न्यायालय बिलासपुर में आज मुख्य न्यायाधीश रामचंद्रन और पीपी साहू की पीठ ने प्रदेश की सेवा सहकारी समितियों के भंग करने सरकार द्वारा जारी किए गए आदेश के प्रकरण पर सुनवाई करते हुए कहा कि प्रजातांत्रिक तरीके से निर्वाचित हुई समितियों को भंग करना गलत है। उच्च न्यायालय ने सहकारी समितियों को भंग करने के आदेश को निरस्त कर दिया है। (वार्ता)
Monday, June 1
Breaking News
- चिलुआताल बना नया टूरिस्ट हब: 20 करोड़ की सौंदर्यीकरण परियोजना का 2 जून को लोकार्पण
- होर्मुज स्ट्रेट में माइन्स का दावा: अमेरिका-ईरान तनाव के बीच बढ़ी समुद्री सुरक्षा चिंता
- कालानमक चावल ने रचा इतिहास, सिंगापुर जाएगी 1000 टन की खेप
- जनगणना 2027 का प्रथम चरण प्रदेश में सफलतापूर्वक संपन्न
- बिहार में स्मार्ट मीटर कंपनियों को मिली बड़ी जिम्मेदारी, अब करेंगी ऊर्जा लेखांकन भी
- यूपी में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल: 24 से अधिक CMO के तबादले
- लाड़की बहिन योजना’ जारी रहेगी, लेकिन 80 लाख नाम कटने से बड़ा बदलाव
- टीएमसी सांसद पर हमले से बंगाल में सियासी बवाल, पुलिस ने कई लोगों को किया गिरफ्तार
- 8वें वित्त आयोग की बैठक 9-10 जुलाई को कोलकाता में, कर्मचारियों से होगी अहम चर्चा
- इजरायल का बड़ा सैन्य कदम: 44 साल बाद ब्यूफोर्ट किले पर फहराया झंडा


