नई दिल्ली (mediasaheb.com)| उच्चतम न्यायालय ने सड़क दुर्घटना में घायलों के लिए मोटर वाहन अधिनियम के तहत एक ‘कैशलेस’ उपचार की योजना 14 मार्च 2025 तक बनाने का बुधवार को केंद्र सरकार को निर्देश दिया। न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने एस राजसीकरन द्वारा दायर एक मामले पर विचार करते हुए यह आदेश पारित किया, जिसमें यह स्पष्ट किया कि केंद्र सरकार को इस उद्देश्य के लिए कोई और समय नहीं दिया जाएगा।
पीठ ने केंद्र सरकार को निर्देश देते हुए कहा कि वह मोटर वाहन अधिनियम के तहत एक योजना जल्द से जल्द बनाए और हर हाल में 14 मार्च, 2025 तक यह योजना तैयार करे ताकि घायल सड़क दुर्घटना पीड़ितों को दुर्घटना के शुरुआती समय यानी ‘गोल्डन ऑवर’ में कैशलेस उपचार उपलब्ध कराया जा सके।(वार्ता)