शापिंग मॉल खोलने और संचालन करने की अनुमति नहीं होगी
रायपुर, (mediasaheb.com) प्रदेश सरकार ने 8 जून से सार्वजनिक पार्क व उद्यानों को खोलने का फैसला किया है राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों ने शनिवार को यहां बताया कि छत्तीसगढ़ शासन ने कोरोना वायरस संक्रमण के नियंत्रण के लिए घोषित किए गए लॉकडाउन में आठ जून से निषिद्ध क्षेत्र को छोड़कर सार्वजनिक पार्कों, शहर के बाहर क्लबों, धार्मिक और पूजा स्थलों को खोलने की अनुमति जारी की है|
इसी प्रकार होटल, रेस्टोरेंट को कुछ बंदिशों के साथ अनुमति दी गई है, अधिकारियों ने बताया कि सामान्य प्रशासन द्वारा जारी आदेश के अनुसार सार्वजनिक पार्क और उद्यान 8 जून (सोमवार) से खुल सकेंगे, इसके साथ ही स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स और स्टेडियम में केवल बाहरी खेल गतिविधियां की जा सकेंगी, क्लबों में केवल बाहरी गतिविधियां संचालित होंगी|
इसी प्रकार केंद्र सरकार द्वारा जारी मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) के अनुसार धार्मिक और पूजा स्थल संचालित करने की अनुमति होगी | शापिंग मॉल खोलने और संचालन करने की अनुमति नहीं होगी|
उन्होंने बताया कि जारी आदेश के अनुसार रेस्तरां के लिए केवल टेक अवे की अनुमति रहेगी, होटल संचालन के लिए अनुमति भारत सरकार द्वारा जारी एसओपी के अनुसार होगी| अधिकारियों ने बताया कि आदेश में यह भी कहा गया है कि पूर्व में अप्रभावित इलाके को निषिद्ध क्षेत्र घोषित होने की स्थिति में शासन द्वारा केवल अत्यावश्यक सेवाओं की अनुमति दी जाएगी|


