नई दिल्ली,(mediasaheb.com) । रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ( RBI) ने कोरोना वायरस की महामारी और 21 दिनों के देशव्यापी लॉकडाउन को देखते हुए राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राहत की घोषणा मंगलवार को किया।
RBI ने एक सर्कुलर जारी करके कहा है कि राज्य सरकारों को लंबी अवधि के लिए ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी देने के नियमों में ढील दी है। रिजर्व बैंक की ओर से यह कहा गया कि उसने ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी का लाभ उठाने के लिए राज्य सरकारों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को ज्यादा समय दी गई है।
RBI के इस नए सर्कुलर के बाद राज्य सरकारें लगातार 21 कार्यदिवस तक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी का लाभ उठा सकते हैं। पहले यह सुविधा 14 दिन तक के लिए उपलब्ध थी। रिजर्व बैंक के अनुसार एक तिमाही में कोई भी राज्य 50 दिन की ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी का लाभ उठा सकते हैं। इसके लिए 36 दिनों का अभी प्रावधान है। इसके अलावा बाकी चीजों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। नई व्यवस्था तत्काल प्रभावी हो गई है, जो 30 सितंबर, 2020 तक जारी रहेगी। (हि.स.)