नई दिल्ली/मुंबई, (mediasaheb.com)। पंजाब एंड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव (पीएमसी) बैंक के खाताधरक मेडिकल इमेरजेंसी की स्थिति में एक लाख रुपये तक की राशि निकाल सकते हैं। हालांकि इसके लिए उन्हें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ( RBI) द्वारा नियुक्त प्रशासक से संपर्क करना पड़ेगा। आरबीआई ने मंगलवार को बॉम्बे हाईकोर्ट में दी गई हलफनामे के जरिए यह जानकारी दी। सामान्य स्थिति में अभी खाताधारक 50 हजार रुपये तक की निकासी कर सकते हैं।
उल्लेखनीय है कि पंजाब एंड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव बैंक में वित्तीय अनियमितताओं की वजह से आरबीआई ने 23 सितम्बर को छह महीने का प्रतिबंध लगा दिया था। उस वक्त खाताधारकों के लिए पैसा निकालने की लिमिट पहले एक हजार रुपये तय की गई थी। हालांकि इसको बाद में कई बार बढ़ाई गई। फिलहाल मौजूदा लिमिट 50 हजार रुपये है। (हि.स.)
Monday, June 1
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