नई दिल्ली/मुंबई, (mediasaheb.com)। पंजाब एंड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव (पीएमसी) बैंक के खाताधरक मेडिकल इमेरजेंसी की स्थिति में एक लाख रुपये तक की राशि निकाल सकते हैं। हालांकि इसके लिए उन्हें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ( RBI) द्वारा नियुक्त प्रशासक से संपर्क करना पड़ेगा। आरबीआई ने मंगलवार को बॉम्बे हाईकोर्ट में दी गई हलफनामे के जरिए यह जानकारी दी। सामान्य स्थिति में अभी खाताधारक 50 हजार रुपये तक की निकासी कर सकते हैं।
उल्लेखनीय है कि पंजाब एंड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव बैंक में वित्तीय अनियमितताओं की वजह से आरबीआई ने 23 सितम्बर को छह महीने का प्रतिबंध लगा दिया था। उस वक्त खाताधारकों के लिए पैसा निकालने की लिमिट पहले एक हजार रुपये तय की गई थी। हालांकि इसको बाद में कई बार बढ़ाई गई। फिलहाल मौजूदा लिमिट 50 हजार रुपये है। (हि.स.)
Friday, October 2
Breaking News
- झारखंड से गांधीजी का ऐतिहासिक नाता, 6 यात्राओं में चंपारण से रामगढ़ तक जुड़ीं यादें और विरासत
- जनता के पैसे पर डकैती डालने वालों की जेबें प्रधानमंत्री मोदी ने खाली कराईं: मुख्यमंत्री
- झालावाड़ SP के ऑपरेशन शटर डाउन की मुख्य सचिव ने की तारीफ, साइबर सुरक्षा मजबूत होगी
- बिहार में अप्रशिक्षित शिक्षकों पर बड़ा एक्शन, 31 मार्च 2015 के बाद नियुक्त शिक्षकों की जाएगी सेवा समाप्त
- भगवान कृष्ण की बांसुरी की तरह है माउथ ऑर्गन: मुख्यमंत्री डॉ. यादव
- रांची-हटिया स्टेशन पर भीड़ संभालने की तैयारी, 10 अक्टूबर से प्लेटफॉर्म टिकट 20 रुपये होगा
- रांची में पानी की टेंशन खत्म! हटिया-गोंदा-गेतलसूद डैम फुल, गर्मी में नहीं होगी जल संकट की चिंता
- त्योहारों पर दिल्ली से बिहार जाने वाली ट्रेनों में भारी भीड़, ज्यादातर में वेटिंग और नो रूम
- CM साय ने BJP राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन से की मुलाकात, कई मुद्दों पर हुई चर्चा
- भोपाल में गूंजा ‘वैष्णव जन…’, भारतीय हार्मोनिका महोत्सव में कलाकारों ने बांधा समां


