नई दिल्ली, (mediasaheb.com) । केन्द्र सरकार ने एक फरवरी से 31 मई 2020 की अवधि में खत्म हो रहे ड्राइविंग लाइसेंस और गाड़ियों के परमिट की वैधता 30 सितंबर तक बढ़ा दी है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने मंगलवार को सभी राज्यों को इस बारे में निर्देश जारी कर दिया है।
सड़क परिवहन मंत्रालय ने जारी विज्ञप्ति के मुताबिक कोविड-19 (#COVID -19) की महामारी को ध्यान में रखते हुए वाहनों के परमिट और ड्राइविंग लाइसेंस (#Permit )(#Driving License) की वैलिडिटी बढ़ाने का फैसला किया गया है। मंत्रालय की घोषणा के मुताबिक ड्राइविंग लाइसेंस, परमिट और फिटनेस समेत सभी तरह के कागजात की वैलिडिटी अब 30 सितंबर तक बढ़ा दी गई है। इसको लेकर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को दिशा-निर्देश जारी किया गया है।
गौरतलब है कि इससे पहले भी मई के आखिरी हफ्ते में सरकार ने मोटर वाहन अधिनियमों के तहत विभिन्न दस्तावेजों और प्रमाण पत्रों की वैधता की तिथि 31 जुलाई तक बढ़ा दी थी। इस निर्णय के तहत एक फरवरी से नवीनीकरण में विलम्ब के लिए कोई अतिरिक्त शुल्क या विलम्ब शुल्क नहीं लेने के आदेश जारी किए गए थे। वहीं, इससे पहले बीमा नियामक इरडा ने भी नोटिफिकेशन जारी कर कहा था कि अगले वित्त वर्ष तक थर्ड पार्टी इंश्योरेंस की प्रीमियम दरों में बदलाव न करें। (हि.स.)

