रायपुर, (media saheb.com) दिव्यांगजन कल्याण की योजनाओं और उससे संबंधित आगामी सभी शासकीय कार्यवाहियों में ‘विकलांग‘ के स्थान पर ‘दिव्यांग‘ शब्द का प्रयोग किया जाएगा। भारत सरकार द्वारा जारी दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के परिप्रेक्ष्य में मंत्रालय से राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है। साथ ही इस आशय की सूचना सभी प्रशासकीय विभागों, विभागाध्यक्षों, संभागीय आयुक्तों, कलेक्टरों सहित आयोग, मंडल कार्योलयों को प्रेषित की गई है।For English News : the states.news
Friday, April 24
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