नई दिल्ली, (mediasaheb.com) उच्चतम न्यायालय ने शिवसेना-राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के चुनाव बाद गठबंधन को चुनौती देने वाली याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी।
न्यायमूर्ति एन वी रमन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने अखिल भारत हिन्दू महासभा के प्रमोद जोशी की याचिका यह कहते हुए ठुकरा दी कि न्यायालय (#Court ) को चुनाव पूर्व या चुनाव बाद गठबंधन से क्या लेना देना।
खंडपीठ में शामिल न्यायाधीश अशोक भूषण (Ashok Bhushan ) ने पूछा कि न्यायालय को चुनाव पूर्व और चुनाव बाद गठबंधन में क्यों हस्तक्षेप करना चाहिए।
न्यायमूर्ति रमन ने कहा कि महाराष्ट्र (#Maharashtra ) में सरकार गठन के बाद इस अर्जी का कोई मतलब नहीं रह गया कि महाविकास आघाड़ी को सरकार बनाने से रोका जाए।
न्यायमूर्ति रमन ने कहा कि लोकतंत्र में न्यायालय किसी राजनीतिक दल को गठबंधन बनाने से नहीं रोक सकता। उन्होंने पूछा कि क्या अदालत किसी दल को सत्ता में आने के बाद अपना घोषणा पत्र लागू करने के लिए आदेश दे सकती है? (वार्ता)
Wednesday, October 7
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