नई दिल्ली, (mediasaheb.com)। दिल्ली में पानी की शुद्धता का विवाद सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। RO निर्माताओं ने मई में आए NGT के आदेश को चुनौती दी है। सुप्रीम कोर्ट ने आरओ निर्माताओं से कहा कि दस दिनों में अपनी बात सरकार के पास रखें। सरकार नीति बनाते समय सभी बातों का ध्यान रखे।
दरअसल मई में एनजीटी ने दिल्ली के कई हिस्सों में आरओ पर पाबंदी लगाई थी। आरओ कंपनियों का कहना है कि एनजीटी ने उनकी बात नहीं सुनी। बीआईएस की रिपोर्ट के हिसाब से दिल्ली में आरओ जरूरी है। याचिका में कहा गया है कि बीआईएस की रिपोर्ट में दिल्ली का पानी पीने लायक नहीं बताया गया है। इसलिए प्रतिबंध हटाया जाना चाहिए। (हि.स.)
Tuesday, July 21
Breaking News
- आधुनिक शिक्षा, संस्कार और निःशुल्क कोचिंग का संगम, नीट में 18 बेटियों की सफलता बनी नई मिसाल
- हॉकी वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम का ऐलान, जानिए किसे मिली स्क्वॉड में जगह
- सावन में ग्रहों का बड़ा बदलाव, इन पांच राशियों की चमकेगी किस्मत
- CM साय आज करेंगे पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की समीक्षा, BJP के राष्ट्रीय सह-संगठन मंत्री का भी दौरा
- देश में सर्वश्रेष्ठ बने मध्यप्रदेश पुलिस : मुख्यमंत्री डॉ. यादव
- 31 जुलाई तक कराएं फसल बीमा, धान समेत 10 फसलों के किसानों को मिलेगा सुरक्षा कवच
- जमीन विवाद में एडवोकेट रतन सिंह की दिनदहाड़े हत्या: पुलिस ने मुख्य आरोपी पिता-पुत्र को किया गिरफ्तार
- हरसी डैम में तेंदुए का शव मिला, वन विभाग में मचा हड़कंप
- एक ही रात में गांव की दो युवतियां लापता, पुलिस ने दर्ज की गुमशुदगी
- अंधे मोड़ पर फिर बड़ा हादसा टला, अनियंत्रित कार घर में घुसी; सवार बाल-बाल बचे


