रायपुर (media
saheb.com) कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) के
राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अमर पारवानी, चेयरमेन मगेलाल मालू, अमर गिदवानी, प्रदेश अध्यक्ष
जितेन्द्र दोशी, कार्यकारी अध्यक्ष विक्रम सिंहदेव, परमानन्द जैन, वाशु माखीजा, महामंत्री
सुरिन्द्रर सिंह, कार्यकारी महामंत्री भरत जैन, कोषाध्यक्ष अजय
अग्रवाल एवं मीड़िया प्रभारी संजय चौंबे ने बताया कि कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया
ट्रेडर्स (कैट) द्वारा दायर एक याचिका में, दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग को अमेज़न
को दी गई मंजूरी को निरस्त करने के मामले को दो सप्ताह के भीतर निपटाने का
निर्देश दिया। फ्यूचर कूपन लिमिटेड ने उक्त मंज़ूरी को चुनौती दी थी। बाद में कैट
ने भी सीसीआई को एक ज्ञापन देकर ऐमज़ान को दी गई मंज़ूरी को रद्द करने की माँग की थी
।
सीसीआई के वकील एएसजी श्री वेंकटरमन ने कोर्ट को बताया कि
सीसीआई 4 जनवरी को एमेजॉन को सुनवाई के लिए बुलाने पर विचार कर रहा है
जिसके बाद मामले पर फैसला किया जाएगा। कोर्ट ने उनकी दलीलों को खारिज करते हुए कहा
कि मामले को दो हफ्ते में निपटा दिया जाए। कैट का प्रतिनिधित्व एडवोकेट सौरभ कृपाल, रजत सहगल और अन्य ने
किया।
फ्यूचर ग्रुप और अमेज़ॅन के बीच कॉर्पोरेट लड़ाई में हस्तक्षेप
करते हुए, कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) ने कल दिल्ली हाई कोर्ट
में 6000 व्यापारियों के हितों की सुरक्षा के लिए एक जनहित याचिका दायर
की, जिन्होंने फ्यूचर ग्रुप को लगभग 10 हजार करोड़ रुपये की राशि के सामान की
आपूर्ति की थी। कैट ने प्रार्थना की है कि कॉरपोरेट दिग्गजों की लड़ाई के बीच
व्यापारियों को बलि का बकरा न बनाया जाए और न ही उनकी कोई आर्थिक नुकसान पहुँचाया
जाए।
कैट ने सीसीआई को अपने प्रतिनिधित्व के माध्यम से इसकी मंजूरी
को रद्द करने की मांग की थी जो वास्तविक लेनदेन के बारे में उनकी गलत बयानी के
आधार पर अमेज़ॅन को दी गई थी।
एफसीपीएल में अपने निवेश के माध्यम से एफआरएल पर नियंत्रण का
अमेज़ॅन का दावा अवैध है क्योंकि किसी भी विदेशी कंपनी को फ्यूचर रिटेल लिमिटेड
जैसी मल्टी ब्रांड रिटेल कंपनी का स्वामित्व या नियंत्रण करने की अनुमति नहीं है।
अगर अमेज़ॅन ने सीसीआई की स्वीकृति के समय अपने नोटिस में इस तरह के नियंत्रण और
प्रासंगिक तथ्य की घोषणा की थी, तो सीसीआई ने कभी भी इस तरह के अवैध लेनदेन की अनुमति नहीं दी
होगी और इसलिए हम उम्मीद कर रहे हैं कि सीसीआई इसकी मंजूरी को रद्द कर देगा।
कैट ने कहा कि अगर इस तरह की गलत बयानी और प्रथाओं को जारी रखने
की अनुमति दी जाती है, तो हर कंपनी केवल सीसीआई की मंजूरी लेने के लिए लेनदेन के
तथ्यों को गलत तरीके से पेश करेगी और बाद में सीसीआई द्वारा अनुमति मिलने के बाद
अनुमोदित लेनदेन के रूप में एक अलग लेनदेन को अंजाम देगी।
कैट ने यह भी कहा कि एफआरएल की योजना में प्रस्तावित लेनदेन, यदि प्रभावी हो जाते
हैं, तो यह तय है कि हजारों निवेशकों और शेयरधारकों को फ्यूचर ग्रुप
को सौंपे गए अपनी मेहनत की कमाई की वसूली के लिए ये जीवन कम पड़ेगा। प्रमुख
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों सहित अन्य बैंक अपनी बही खाते में
गैर-निष्पादित ऋण को शामिल करने की संभावना से बचेंगे।
व्यापारियों के हितों की रक्षा के लिए, कैट ने भारतीय
प्रतिस्पर्धा आयोग से वर्तमान याचिका की विषय वस्तु से संबंधित सभी दस्तावेजों, अभिलेखों और अन्य
जानकारी के लिए निर्देश जारी करने के लिए न्यायालय से राहत मांगी है। इसमे सीसीआई
को कानून और मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के अनुसार 10 दिनों की अवधि के
भीतर दिनांक 04.06.2021 को जारी कारण बताओ नोटिस के संबंध में निर्णय लेने का
निर्देश देने का भी अनुरोध किया है।
कैट ने सीसीआई को अपने प्रतिनिधित्व के माध्यम से इसकी मंजूरी
को रद्द करने की मांग की थी जो वास्तविक लेनदेन के बारे में उनकी गलत बयानी के
आधार पर अमेज़ॅन को दी गई थी।(For English News
: thestates.news)
Wednesday, April 29
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