बिलासपुर (mediasaheb.com) छत्तीसगढ़ सरकार ने आज उच्च न्यायालय में पदोन्नति में आरक्षण की अधिसूचना जारी करने में गलती स्वीकार कर ली। मुख्य न्यायधीश न्यायमूर्ति पीआर मेनन की दो सदस्यीय खण्डपीठ में आज इस मामले की सुनवाई हुई।न्यायालय में शासन ने गलत अधिसूचना जारी करने की गलती मान ली और यह भी स्वीकारा कि उसके द्वारा उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय के दिशानिर्देशों को नजरदांज किया गया। (वार्ता)
Thursday, April 9
Breaking News
- 9 अप्रैल 2026 का राशिफल: मेष राशि में बढ़ेगी भागदौड़, सिंह और मकर को मिलेगा मेहनत का फल
- रांची, मंत्री योगेंद्र प्रसाद का नेपाल हाउस में औचक निरीक्षण और दफ्तर में मचा हड़कंप
- जोधपुर रेल मंडल, मेड़ता रोड में काम के चलते जयपुर-जोधपुर एक्सप्रेस समेत 4 ट्रेनें रद्द
- जयपुर, 5 किलो वाला छोटा सिलेंडर बना सबसे महंगा विकल्प और घरेलू गैस से दोगुनी हुई कीमत
- यूपी कैबिनेट का फैसला, बलिया मेडिकल कॉलेज के लिए 437 करोड़ का बजट मंजूर
- अनुसूचित जाति वर्ग के विद्यार्थियों को छात्रगृह योजना में प्रतिमाह मिलेंगे 10 हजार रुपये: मंत्री चौहान
- पचपदरा रिफाइनरी, पीएम मोदी 21 अप्रैल को राजस्थान को देंगे 72 हजार करोड़ की सौगात
- बिहार में बदला मौसम का मिजाज, 9 अप्रैल तक बारिश और ठनका का येलो अलर्ट, 50km की रफ्तार से चलेंगी हवाएं
- बिहार की सियासत में बड़ा मोड़, नीतीश कुमार 14 अप्रैल को दे सकते हैं इस्तीफा और दिल्ली में शपथ
- हज यात्रा 2026 होगी हाईटेक,जायरीनों को मिलेगा एआई स्मार्ट बैंड, पल-पल होगी सेहत और लोकेशन की निगरानी


