बिलासपुर (mediasaheb.com) छत्तीसगढ़ सरकार ने आज उच्च न्यायालय में पदोन्नति में आरक्षण की अधिसूचना जारी करने में गलती स्वीकार कर ली। मुख्य न्यायधीश न्यायमूर्ति पीआर मेनन की दो सदस्यीय खण्डपीठ में आज इस मामले की सुनवाई हुई।न्यायालय में शासन ने गलत अधिसूचना जारी करने की गलती मान ली और यह भी स्वीकारा कि उसके द्वारा उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय के दिशानिर्देशों को नजरदांज किया गया। (वार्ता)
Sunday, March 16
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