नई दिल्ली mediasaheb.com) उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को तेलंगाना उच्च न्यायालय को वाई एस विवेकानंद रेड्डी की हत्या के आरोपी लोकसभा सदस्य वाई एस अविनाश रेड्डी की अग्रिम जमानत याचिका पर 25 मई को अवकाश पीठ के समक्ष सुनवाई करने के निर्देश दिए हैं। आज न्यायमूर्ति जे के माहेश्वरी और न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा की अवकाशकालीन पीठ ने संबंधित पक्षों की दलीलें सुनने के बाद मामले को 25 मई को तेलंगाना उच्च न्यायालय की अवकाश पीठ के समक्ष सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया। पीठ ने शीर्ष अदालत के आदेश के बावजूद तेलंगाना उच्च न्यायालय द्वारा अविनाश रेड्डी की अग्रिम जमानत की याचिका पर फैसला नहीं करने पर नाराजगी व्यक्त की और अवकाश कालीन पीठ के समक्ष सुनवाई करने संबंधी आदेश पारित किया। शीर्ष अदालत ने कहा, ”हम इससे खुश नहीं हैं कि अदालत हमारे आदेश के बाद निर्णय नहीं कर रही है। अग्रिम जमानत में आदेश पारित करने में कितना समय लगता है” शीर्ष अदालत ने इस मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा जारी समन के संबंध में आरोपी अविनाश को अंतरिम संरक्षण देने से इनकार कर दिया।(वार्ता)
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