इस्लामाबाद(mediasaheb.com)| सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) के अध्यक्ष इमरान खान की गिरफ्तारी को गैरकानूनी ठहराते हुए इस्लामाबाद पुलिस महानिरीक्षक डॉ अकबर नासिर खान को उन्हें शाम साढ़े चार बजे तक अदालत में पेश करने का निर्देश दिया। जियो न्यूज के अनुसार पाकिस्तान के चीफ जस्टिस (CJP) उमर अता बंदियाल ने इमरान की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली पीटीआई की याचिका पर सुनवाई कर रही तीन सदस्यीय पीठ की अध्यक्षता करते हुए यह टिप्पणी की। पीठ में सीजेपी के अलावा जस्टिस अतहर मिनल्लाह और जस्टिस मुहम्मद अली मजहर भी शामिल हैं।(वार्ता)
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