नई दिल्ली,(mediasaheb.com)। सुप्रीम कोर्ट ने उप राष्ट्रपति के चुनाव में एक याचिकाकर्ता की उम्मीदवारी स्वीकार करने का दिशा-निर्देश जारी करने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। जस्टिस यूयू ललित की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि याचिकाकर्ता की याचिका सुनवाई योग्य नहीं है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता डॉक्टर मंदाति तिरुपति रेड्डी से कहा कि आप निश्चित रूप से पद के लिए उपयुक्त हैं। आपके लिए एकमात्र मुद्दा यह है कि आप अपनी उम्मीदवारी की पेशकश कर सकते हैं या नहीं। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में आप की तरह कई लोग हैं, जो इस पद के लिए उपयुक्त होंगे लेकिन हम सांसदों और लोक सेवकों को आपकी नियुक्ति मनोनीत करने के लिए बाध्य नहीं कर सकते हैं। ऐसे में हम आपकी याचिका खारिज कर रहे हैं।(हि.स.)
Wednesday, December 3
Breaking News
- संजय पाठक से जुड़ी कंपनियों को ₹443 करोड़ का नोटिस, जबलपुर कलेक्टर ने 15 दिन में जवाब मांगा
- पुतिन का कड़ा संदेश: ‘यूरोप युद्ध चाहता है तो रूस तैयार, लेकिन हमारा संघर्ष का कोई इरादा नहीं’
- विधानमंडल में राज्यपाल का संबोधन: सरकार एक करोड़ रोजगार देने को प्रतिबद्ध
- मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मप्र ने मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ की बैठक
- नायब तहसीलदार पर मारपीट का आरोप, खाद लेने आई छात्रा से भी की अभद्रता
- मध्य प्रदेश प्रेस क्लब का 33वाँ स्थापना दिवस
- नक्सलियों संग सुरक्षाबलों की मुठभेड़ जारी, जंगल में देर-देर तक गोलाबारी
- मध्य प्रदेश में पावर क्वॉलिटी मीटर के लिए उपभोक्ताओं को होंगे 5.5 लाख रुपए या उससे ज्यादा खर्च
- कप्तान बदले, रणनीतियाँ बदलीं… पर वर्ल्ड कप 2023 फाइनल की वह कड़वी कड़ी अब भी कायम!
- TMC विधायक हुमायूं कबीर का विवादित बयान, बाबरी जैसी मस्जिद की नींव रखने की बात कही


