वाराणसी, (mediasaheb.com)| उत्तर प्रदेश के वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के वीडियोग्राफी सर्वे मामले में उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुपालन में सोमवार को जिला जज अजय कृष्ण विश्वेष की अदालत में इस मामले की सुनवाई शुरु हो गयी। उच्चतम न्यायालय ने हाल ही में इस मामले की सुनवाई सिविल जज की अदालत से स्थानांतरित कर जिला जज की अदालत में करने का आदेश दिया था। गौरतलब है कि राखी सिंह एवं अन्य की अर्जी पर सुनवाई के दौरान सिविल जज रवि कुमार दिवाकर के आदेश पर ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का वीडियोग्राफी सर्वे कराया गया। सर्वे के दौरान मस्जिद परिसर में स्थित वजूखाने से शिवलिंग मिलने के स्थान को सील करने के आदेश को मुस्लिम पक्ष ने उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी थी। इस पर शीर्ष अदालत ने यह मामला जिला जज की अदालत में स्थानांतरित कर दिया।
अदालत परिसर के आसपास भारी सुरक्षा इंतजामों के बीच मस्जिद पक्ष, सरकार और हिंदू पक्ष के वकीलों एवं पक्षकारों की मौजूदगी में दोपहर 2 बजे के बाद सुनवाई शुरु हुयी। इस मामले में काशी विश्वनाथ मंदिर के पूर्व महंत कुलपति तिवारी ने भी जिला जज की अदालत में अर्जी दायर कर ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में कथित रूप से मिले शिवलिंग एवं अन्य देवी देवताओं की मूर्तियों आदि की नियमित पूजा करने की अनुमति मांगी है।(वार्ता)