नई दिल्ली (mediasaheb.com) | भारत सरकार के संचार मंत्रालय के अंतर्गत दूरसंचार विभाग की अधिसूचना संख्या जी. एस. आर. 530 (ई), दिनांक 20 अगस्त, 2024 के तहत दूरसंचार अधिनियम, 2023 (2023 का 44) के नियमों का पहला सेट ‘दूरसंचार (डिजिटल भारत निधि का प्रबंधन) नियम, 2024’ भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया था। इसके मसौदा नियम 4 जुलाई, 2024 को प्रकाशित किए गए थे और 30 दिनों के भीतर आम लोगों के सुझाव मांगे गए थे।
भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 के तहत बनाए गए सार्वभौमिक सेवा दायित्व कोष को अब दूरसंचार अधिनियम, 2024 की धारा 24(1) के तहत डिजिटल भारत निधि के रूप में नया नामकरण किया गया है। अब यह उन नए क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करता है जिन्हें बदलती प्रौद्योगिकी के इस दौर में डिजिटल भारत निधि से मदद की जरूरत हो सकती है।
केंद्रीय संचार मंत्री श्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया ने एक्स पर जारी अपने एक पोस्ट में कहा कि नए नियम डिजिटल कनेक्टिविटी को बेहतर करने और समाज के सभी वर्गों की दूरसंचार सेवाओं तक समान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। उन्होंने कहा कि इससे 2047 तक विकसित भारत बनने के मिशन को मजबूती मिलेगी।(स्त्रोत-पीआईबी)