नई दिल्ली (mediasaheb.com)| सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करने की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए नियमों में बदलाव किया है। मंत्रालय ने इस संबंध में जारी एक अधिसूचना में कहा है कि नये नियम एक जून से लागू होंगे। नए नियमों को सरल बनाया गया है ताकि लाइसेंस हासिल करने में लोगों को दिक्कत ना हो। नये नियम के तहत लाईसेंस लेने के लिए आरटीओ ड्राइविंग टेस्ट की आवश्यकता नहीं है। (वार्ता)