रायपुर (mediasaheb.com)| खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा गैर अनुसूचित क्षेत्रों के गैस कनेक्शनधारी राशन कार्डों में भी सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के अंतर्गत केरोसिन प्रदाय किए जाने निर्देश दिए गए हैं। गौरतलब है कि केन्द्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय नई दिल्ली से वर्ष 2023 के प्रथम तिमाही के लिए प्राप्त केरोसिन आबंटन में से 1,944 किलोलीटर केरोसीन का छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत प्रचलित राशनकार्ड एवं हाकर्स के लिए माह मई 2023 के लिए उचित मूल्य दुकानवार आनलाईन आबंटन जारी कर दिया गया है। इसमें पीडीएस के लिए 1895.05 और हाकर्स के लिए 48.95 किलोलीटर केरोसिन सामिल है। इस आशय का पत्र खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा प्रदेश के सभी कलेक्टरों और ऑयल उद्योग के राज्य स्तरीय समन्वयकों को भेज दिया गया है।
खाद्य विभाग द्वारा जारी पत्र में कहा गया है कि पीडीएस के तहत प्रचलित सभी अंत्योदय एवं प्राथमिकता वाले राशन कार्डो को पात्रता होेगी। नगरीय क्षेत्रों के राशनकार्ड धारियों के लिए अधिकतम 2 लीटर केरोसीन तथा ग्रामीण क्षेत्रों के अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्रों के राशनकार्ड धारियों को अधिकतम 3 लीटर तथा गैर अनुसूचित क्षेत्रों के राशनकार्ड धारियों को अधिकतम 2 लीटर की पात्रता होगी। वहीं हॉकर्स को 85 लीटर के मान से पृथक आबंटन जारी किया गया है। हॉकर्स को निर्धारित उचित मूल्य दुकान के समक्ष खड़े होकर हॉकर्स से राशन कार्डधारियों को केरोसिन वितरित कराने को कहा गया है।
Thursday, September 19
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