नई दिल्ली,(mediasaheb.com)। सुप्रीम कोर्ट ने उप राष्ट्रपति के चुनाव में एक याचिकाकर्ता की उम्मीदवारी स्वीकार करने का दिशा-निर्देश जारी करने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। जस्टिस यूयू ललित की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि याचिकाकर्ता की याचिका सुनवाई योग्य नहीं है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता डॉक्टर मंदाति तिरुपति रेड्डी से कहा कि आप निश्चित रूप से पद के लिए उपयुक्त हैं। आपके लिए एकमात्र मुद्दा यह है कि आप अपनी उम्मीदवारी की पेशकश कर सकते हैं या नहीं। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में आप की तरह कई लोग हैं, जो इस पद के लिए उपयुक्त होंगे लेकिन हम सांसदों और लोक सेवकों को आपकी नियुक्ति मनोनीत करने के लिए बाध्य नहीं कर सकते हैं। ऐसे में हम आपकी याचिका खारिज कर रहे हैं।(हि.स.)
Wednesday, December 3
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