नई दिल्ली, (media saheb.com) उच्चतम न्यायालय ने केरल में बकरीद के मद्देनजर खरीदारी के
लिए लॉकडाउन में ढील दिये जाने के राज्य सरकार के फैसले को निरस्त करने से मंगलवार
को इनकार कर दिया, लेकिन उसे आगाह किया कि इस फैसले की वजह से यदि CORONA
महामारी फैलती है तो इस पर उचित कार्रवाई हो सकती है।
मुख्य न्यायाधीश एन वी रमन, की
अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने कहा कि राज्य सरकार को संविधान के अनुच्छेद 21 और
अनुच्छेद 141 के तहत निर्णय करना चाहिए और उत्तर प्रदेश की कांवड़ यात्रा
से जुड़े मामले में दिये गये दिशानिर्देशों का अनुसरण करना चाहिए।For English News : the states.news
Saturday, April 25
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