रायपुर, (mediasaheb.com)CM भूपेश बघेल की अध्यक्षता में हुई राज्य सरकार की कैबिनेट बैठक में अनेक फैसले किये गए। पंचायत चुनाव को लेकर मुख्य रूप से कैबिनेट ने फैसला लिया है कि यह अब यह चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से होगा। साक्षर उम्मीदवार भी चुनाव लड़ सकेंगे। त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव में पहले पंच के लिए 5वीं और सरपंच के लिए आठवीं पास होना जरूरी था, इस अनिवार्यता को अब खत्म कर दिया गया है। इसके अलावा कैबिनेट ने फैसला लिया है कि प्रदेश में उद्यानिकी विश्वविद्यालय खोले जाएंगे।
शनिवार को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में उनके निवास कार्यालय में मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित हुई। बैठक में छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की कतिपय धाराओं में संशोधन प्रस्ताव को कैबिनेट ने सहमति दी। उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय विधेयक 2019 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया और यह विश्वविद्यालय महात्मा गांधी के नाम पर होगा।
छत्तीसगढ़ विधान मण्डल सदस्य निरर्हता निवारण (संशोधन) अधिनियम 2019 में संशोधन विधेयक, छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 में संशोधन-रायगढ़ में नये विश्वविद्यालय की स्थापना का अनुमोदन किया गया। यह विश्वविद्यालय स्व. नंद कुमार पटेल के नाम पर होगा। चिटफंड कंपनियों के खिलाफ 280 मामलों में जल्द कार्रवाई होगी।बैठक में अनियमित (चिटफण्ड) कंपनियों के संबंध में प्रस्तुतीकरण किया गया। इसमें अभिकर्ताओं के विरूद्ध दर्ज प्रकरणों के साथ ठगी की गई राशि की वापसी के संबंध में समीक्षा की गई।
बिलासपुर सिविल लाइन में दर्ज प्रकरण में 2 लाख 80 हजार रुपये की राशि वापस कर दी गई है। राष्ट्रीय आदिवासी महोत्सव में नेपाल और बांग्लादेश के प्रतिनिधि शामिल होंगे। कांग्रेस भवन के लिए कोरिया जिला में जमीन देने का निर्णय किया गया है, जिसके लिए जमीन का मुआवजा भी दिया जाएगा।
कैबिनेट बैठक में छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की कतिपय धाराओं में संशोधन प्रस्ताव – उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय विधेयक 2019 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया और यह विश्वविद्यालय महात्मा गांधी के नाम पर होगा। छत्तीसगढ़ विधान मण्डल सदस्य निरर्हता निवारण (संशोधन) अधिनियम 2019 में संशोधन विधेयक, छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम (संशोधन) विधेयक 2019,छत्तीसगढ़ नगर पालिका (संशोधन) विधेयक 2019, नगरीय निकायों के द्वारा निर्मित दुकानों के आबंटन पर वार्षिक किराया का निर्धारण प्रस्ताव, राज्य की अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में क्षेत्रीय बंधन के साथ सरल क्रमांक 12 में सम्मिलित जाति जालारी (जालारनलु) के संबंध में, राज्य की अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में उल्लेखित क्षेत्रीय बंधन को विलोपित करने संबंधी प्रस्ताव, आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति 2019 में 30 अक्टूबर, 2019 में संशोधन प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। (हि.स.)।

