नई दिल्ली, (mediasaheb.com ) पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के मामले में सजायाफ्ता नलिनी श्रीहरन के पैरोल की अवधि मद्रास उच्च न्यायालय ने गुरुवार को 3 सप्ताह और बढ़ा दी। पहले उसे बेटी की शादी के लिए 30 दिनों की साधारण पैरोल दी गई थी, जो 25 अगस्त को समाप्त हो रही है। 52 वर्षीय नलिनी श्रीहरन को 25 जुलाई को अपनी बेटी हरिता की शादी की व्यवस्था के लिए पैरोल पर रिहा किया गया था। उसकी यह बेटी जेल में पैदा हुई थी और लंदन में रहती है।देश में सबसे लंबे समय तक जेल में रहने वाले कैदियों में से एक नलिनी को 28 साल पहले 15 जून, 1991 को गिरफ्तार किया गया था। यह पहली बार है जब वह अपनी गिरफ्तारी के बाद से पैरोल पर बाहर है। उसकी गिरफ्तारी के बाद से उसे दिए गए संक्षिप्त आपातकालीन पैरोल केवल कुछ घंटों तक के लिए ही थे। एक बार उसके भाई की शादी के लिए और दूसरी बार 2016 में उसके पिता की मृत्यु के बाद। पैरोल की शर्तों के अनुसार इस अवधि में उसे राजनेताओं से मिलने, सार्वजनिक बयान देने और मीडिया को साक्षात्कार देने की मनाही है।सुप्रीम कोर्ट ने 1999 में नलिनी और छह अन्य अपराधियों के खिलाफ मौत की सजा को बरकरार रखा। तमिलनाडु सरकार की सिफारिश पर साल 2000 में नलिनी की मौत की सजा को कोर्ट ने उम्रकैद में बदल दिया था। (हि.स.)।
Monday, August 17
Breaking News
- अशोकधाम भगदड़ में मृतकों के परिजनों को ₹4-4 लाख देगी बिहार सरकार: CM सम्राट चौधरी
- नाग पंचमी पर नागचंद्रेश्वर मंदिर में उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब, जानें क्यों साल में सिर्फ एक बार खुलते हैं कपाट
- सूर्य-शनि बनाएंगे षडाष्टक योग, मकर-कुंभ राशि वालों को रहना होगा बेहद सावधान
- गॉल टेस्ट में भारत की रणनीति पर उठे सवाल, डोड्डा गणेश बोले- दो पुछल्लों के साथ बैटिंग क्यों की?
- CG के कॉलेजों में एडमिशन की तारीख बढ़ी, अब 31 अगस्त तक मिलेगा दाखिले का मौका
- Raksha Bandhan 2026: UP रोडवेज का बहनों को बड़ा तोहफा, 27 से 29 अगस्त तक बसों में मुफ्त सफर
- राजस्थान में तबादलों पर बड़ी गफलत, एक ही दिन जारी हुईं दो अलग-अलग सूची
- गोविंदा के सपोर्ट में उतरीं सोमी अली, बोलीं- टैलेंट की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती
- चित्रकूट में उफनी मंदाकिनी, रामघाट की सभी सीढ़ियां डूबीं; दुकानों में घुसा पानी, SDRF तैनात
- अशोक धाम मंदिर में भगदड़, 7 महिला श्रद्धालुओं की मौत; 19 घायल


