नई दिल्ली, (mediasaheb.com) जवाहरलाल नेहरू (जेएनयू) में देशविरोधी नारे लगाने के मामले में अगली सुनवाई अब 11 मार्च को होगी। इस मामले में दिल्ली सरकार ने अब तक केस चलाने की अनुमति नहीं दी है।
आज(गुरुवार को) सुनवाई के दौरान पटियाला हाउस कोर्ट ने कहा कि हम वीडियो देखेंगे और अगर सरकार अनुमति नहीं देगी तो भी हम 11 मार्च को सबूत का वीडियो देखकर कार्रवाई करेंगे। पिछले 6 फरवरी को कोर्ट ने दिल्ली पुलिस के चार्जशीट पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया था। सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने कोर्ट को बताया था कि अभी चार्जशीट के लिए ज़रूरी मंजूरी दिल्ली सरकार से नहीं मिली है। कोर्ट ने कहा कि चार्जशीट दायर करने से पहले अनुमति ले लेनी चाहिए थी। अब दिल्ली सरकार से कहिए वो जल्द मंजूरी दे। अनिश्चित समय तक ऐसे फ़ाइल को लटकाया नहीं जा सकता।
पिछले 19 जनवरी को भी कोर्ट ने जेएनयू में देशविरोधी नारे लगाने के मामले में दिल्ली पुलिस के चार्जशीट पर संज्ञान लेने से इन्कार कर दिया था। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को फटकार लगाई थी। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से पूछा कि पूछा था कि बिना सरकार की अनुमति के कैसे चार्जशीट दाखिल कर दी गई। पिछले 14 जनवरी को दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट दाखिल किया था।
करीब 1200 पेजों के इस चार्जशीट में सीट में जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार, उमर खालिद और अनिर्वाण भट्टाचार्य को आरोपी बनाया गया है। चार्जशीट में सात अन्य कश्मीरी छात्रों के भी नाम शामिल हैं। चार्जशीट में देशद्रोह, धोखाधड़ी, इलेक्ट्रॉनिक़ी, गैरकानूनी तरीके से इकट्ठा होना, दंगा भड़काने और आपराधिक साजिश रचने के आरोप लगाया गया है। उल्लेखनीय है कि 09 फरवरी,2016 को जेएनयू केपस में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान देश विरोधी नारे लगाने के आरोप में कन्हैया कुमार, उमर खालिद और अनिर्बाण भट्टाचार्य को गिरफ्तार किया गया था। फिलहाल यह तीनों जमानत पर हैं।(हि.स.)।