नईदिल्ली(media saheb) सिख विरोधी दंगा मामले में दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के बाद उम्रकैद की सजा काट रहे पूर्व कांग्रेस नेता सज्जन कुमार की अपील पर सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को नोटिस जारी किया है। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली बेंच ने सीबीआई को छह हफ्ते में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।
दिल्ली हाईकोर्ट सज्जन कुमार और पांच अन्य लोगों को दोषी ठहरा चुका है। सज्जन कुमार ने पिछले 31 दिसंबर 2018 को कड़कड़डूमा कोर्ट में सरेंडर कर दिया था| उसके बाद कोर्ट ने सज्जन कुमार को मंडोली जेल भेज दिया था। पिछले 17 दिसंबर को दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले में सज्जन कुमार को दोषी करार देते हुए सज्जन कुमार को उम्रकैद की सजा मुकर्रर की थी।
कोर्ट ने सज्जन कुमार को पांच लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया था। हाईकोर्ट ने पूर्व नेवी अधिकारी भागमल के अलावा, कांग्रेस के पूर्व पार्षद बलवान खोखर, गिरधारी लाल और दो अन्य को ट्रायल कोर्ट से मिली सजा को बरकरार रखा था। (हि.स.)