रायपुर (mediasaheb.com)
छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने 18 से 44 आयु वर्ग
के टीकाकरण में राज्य सरकार के द्वारा किए गए आरक्षण पर कड़ी नाराजगी जताते हुए दो
दिन के भीतर वैकल्पिक टीकाकरण योजना न्यायालय के समक्ष रखने को कहा है।
मुख्य न्यायधीश न्यायमूर्ति
पी.आर.रामचन्द्र मेनन एवं न्यायमूर्ति पी.पी.साहू की पीठ ने आज जनता कांग्रेस के
अध्यक्ष अमित जोगी की याचिका पर सुनवाई करते हुए टीकाकरण में आरक्षण पर सरकार को
कड़ी फटकार लगाई। अमित जोगी के अधिवक्ता अनुमेह श्रीवास्तव ने दलील दी कि जब Corona अंत्योदय, बीपीएल और
एपीएल में फ़र्क़ नहीं करता, तो
छत्तीसगढ़ सरकार किस आधार पर ऐसा कर रही है? (वार्ता) (the states. news)
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