बिलासपुर/रायपुर (mediasaheb.com) छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार
द्वारा लॉकडाउन lockdown के दौरान शराब दुकान खोलने के लिए नियम प्रक्रिया तय करने
के लिए गठित कमेटी को आज निरस्त कर दिया।
न्यायमूर्ति प्रशांत मिश्रा और प्रशांत
मिश्रा और जस्टिस गौतम भादुड़ी की डबल बेंच ने इस बारे में दाखिल जनहित याचिकाओं पर
आज अंतिम सुनवाई करते हुए राज्य सरकार के लॉकडाउन के समय मे शराब नही बेचने के
आदेश को आधार मानते हुए दिए निर्णय में कहा कि इसके बाद बेवरेज कारपोरेशन द्वारा
गठित कमेटी का कोई औचित्य नही रह जाता।अदालत ने इसके साथ ही याचिका निराकृत कर दी।(वार्ता)
Tuesday, June 30
Breaking News
- रायपुर : आषाढ़ के प्रथम दिवस पर दो दिवसीय रामगढ़ महोत्सव-2026 का हुआ भव्य शुभारंभ
- रायपुर : रामगढ़ महोत्सव में रामलीला, कवि सम्मेलन और ‘जटायु मोक्ष’ की प्रस्तुति ने बांधा समां
- रायपुर : बाल साहित्य और नई शिक्षा नीति को मिलेगा नया आयाम- वन मंत्री केदार कश्यप
- रायपुर : विशेष लेख : नैनो उर्वरक- छत्तीसगढ़ के खेती-किसानी में आई नई क्रांति
- मुरैना का सोलर बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम युगांतरकारी : मुख्यमंत्री डॉ. यादव
- मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने नीमच सोलर पार्क एवं ग्रीनको परियोजना का किया एरियल सर्वे
- बाबा साहेब के अस्थिकलश का स्थानांतरण नहीं
- चीन ने बनाया दुनिया का सबसे ऊंचा डैम, 315 मीटर ऊंचे पावर स्टेशन से बनेगी 7.7 अरब यूनिट बिजली
- तमिलनाडु की राजनीति में बड़ा दावा, स्टालिन बोले- थलपति विजय की सरकार बनने से पहले ही खत्म हो जाएगी चर्चा
- तंबाकू कंपनी का बड़ा फैसला, 9,000 कर्मचारियों की होगी छंटनी! वजह जानकर रह जाएंगे हैरान

