बिलासपुर/रायपुर (mediasaheb.com) छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार
द्वारा लॉकडाउन lockdown के दौरान शराब दुकान खोलने के लिए नियम प्रक्रिया तय करने
के लिए गठित कमेटी को आज निरस्त कर दिया।
न्यायमूर्ति प्रशांत मिश्रा और प्रशांत
मिश्रा और जस्टिस गौतम भादुड़ी की डबल बेंच ने इस बारे में दाखिल जनहित याचिकाओं पर
आज अंतिम सुनवाई करते हुए राज्य सरकार के लॉकडाउन के समय मे शराब नही बेचने के
आदेश को आधार मानते हुए दिए निर्णय में कहा कि इसके बाद बेवरेज कारपोरेशन द्वारा
गठित कमेटी का कोई औचित्य नही रह जाता।अदालत ने इसके साथ ही याचिका निराकृत कर दी।(वार्ता)
Wednesday, June 18
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