बिलासपुर (mediasaheb.com) ) छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने राज्य शासन के नियमों में संशोधन को सही ठहराते हुए आरक्षक भर्ती ( #Constable recruitment ) की परीक्षा रद्द किए जाने के विरोध में दाखिल 30 से अधिक याचिकाओं को खारिज कर दिया।
न्यायमूर्ति गौतम भादुडी की पीठ ने आज यह निर्णय सुनाया।राज्य के महाधिवक्ता सतीशचंद्र वर्मा ने बताया कि उच्च न्यायालय ने इस बारे में सभी याचिका खारिज कर दी है।पीठ ने शासन के नियमों में संशोधन को सही ठहराते हुए शासन को स्वतंत्रता दी है कि वो अपने हिसाब से भर्ती कर सकता (वार्ता )
Saturday, April 18
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