नयी दिल्ली (mediasaheb.com) गृह मंत्रालय ने स्पष्ट किया है ई-
कामर्स कंपनियों को बीस अप्रैल के बाद भी गैर जरूरी सामान की आपूर्ति करने की
अनुमति नहीं होगी।
मंत्रालय ने आज एक
आदेश जारी कर कहा है कि ई -कामर्स कंपनी 20 अप्रैल के बाद भी केवल जरूरी सामान की
आपूर्ति ही करेंगी और इसके लिए उन्हें अपने वाहनों को सड़क पर उतारने से पहले
जरूरी अनुमति भी लेनी होगी।(वार्ता)
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