नई दिल्ली, (mediasaheb.com) भारतीय शराब कारोबारी विजय माल्या ने ब्रिटिश हाई कोर्ट में प्रत्यर्पण के फैसले के खिलाफ मंगलवार को अपील की है जिस पर तीन दिन सुनवाई होगी।
वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट कोर्ट ने दिसंबर 2018 में माल्या के भारत प्रत्यर्पण का आदेश दिया था जिस पर पिछले साल फरवरी में ब्रिटेन के गृह मंत्री साजिद जावेद ने हस्ताक्षर कर दिये थे। माल्या ने प्रत्यर्पण आदेश के खिलाफ अपील के लिए हाईकोर्ट से मंजूरी मांगी थी। हाईकोर्ट ने पिछले साल जुलाई में यह मंजूरी दी थी। माल्या को इस आधार पर अपील करने की इजाजत मिली थी, जिसके तहत बैंक ऋण हासिल करने के धोखाधड़ी पूर्ण इरादे के मामले में भारत सरकार की ओर से दर्ज मामले को चुनौती दी गयी है।
हाईकोर्ट से अपील की मंजूरी मिलने के बाद माल्या ने बैंकों को कर्ज चुकाने का प्रस्ताव भी दोहराया था।
नौ हजार करोड़ रुपये की धोखाधड़ी और धनशोधन के आरोपों का सामना करने के लिए भारत प्रत्यर्पित किये जाने के आदेश के खिलाफ अपनी अपील के सिलसिले में मंगलवार यहां रॉयल कोर्ट पहुंचा। अप्रैल, 2017 में प्रत्यर्पण वारंट को लेकर अपनी गिरफ्तारी के बाद से वह जमानत पर है। माल्या पर भारतीय बैंकों से 9000 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप हैं। (हि.स.)।