रायपुर(media saheb) मुख्यमंत्री बुपेश बघेल की अध्यक्षता में सोमवार को मंत्रालय(महानदी भवन) में मंत्रीपरिषद् की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए. विशुद्ध रूप से राजनीतिक आन्दोलनों से सम्बंधित प्रकरणों की वापसी हेतु गृह मंत्री की अध्यक्षता में मंत्रीपरिषद् की उपसमिति का गठन किया जायेगा.
शासन में सीढ़ी भर्ती से भरे जाने वाले पदों के लिए निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी को अधिकतम 5 वर्ष की छूट दी जाएगी. छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासियों को अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष में दी गयी 5 वर्ष की छूट की अवधी को 5 वर्ष तक बढाया गया तथा अन्य विशेष वर्गों के लिए अधिकतम आयु सीमा में दी गयी छूट पहले जैसे ही रखी गयी है. सभी छूट को मिलकर उनके लिए अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष यथावत निर्धारित रहेगी.
छत्तीसगढ़ आबकारी नीति वित्तीय वर्ष 2019-2020 पर चर्चा की गयी, आबकारी ड्यूटी दरें बढाने तथा 50 दुकाने बंद करने का निर्णय लिया गया है. बजट अनुमान वर्ष 2019-2020 तथा छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक 2019 पर चर्चा की गयी.