(mediasaheb.com) सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अक्टूबर में संविधान पीठ जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने की प्रक्रिया की वैधता को चुनौती देने के मामले की सुनवाई करेगी.
जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने की प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है. इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अक्टूबर में संविधान पीठ अनुच्छेद 370 हटाने की प्रक्रिया की वैधता को चुनौती देने के मामले की सुनवाई करेगी. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि नोटिस न जारी किया जाए, इसका सरहद पार असर पड़ेगा और दूसरे देश फायदा उठाएंगे.
सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को जम्मू-कश्मीर से जुड़ी कुल 14 याचिकाओं पर सुनवाई हुई. इनमें अनुच्छेद 370 को हटाए जाने के अलावा घाटी में प्रेस फ्रीडम के साथ-साथ नेताओं के दौरे को लेकर भी याचिका शामिल थी. सुप्रीम कोर्ट ने इसी बीच भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) नेता सीताराम येचुरी को श्रीनगर जाने की इजाजत दे दी. सीताराम येचुरी ने अपनी पार्टी के विधायक एमवाई तरिगामी से मिलने की अनुमति मांगी थी. हालांकि, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इसका विरोध किया.
इस पर चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा कि हम आपको (सीताराम येचुरी) आपके दोस्त से मिलने की इजाजत देंगे लेकिन इस दौरान आप कुछ और काम नहीं कर पाएंगे. चीफ जस्टिस ने कहा कि सरकार उन्हें क्यों रोक रही है? वह देश के नागरिक हैं अगर अपने दोस्त से मिलना चाहते हैं, तो मिल सकते हैं. सुप्रीम कोर्ट से इजाजत मिलने के बाद सीताराम येचुरी अब गुरुवार को श्रीनगर जाएंगे.
इसपर सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि ये पर्सनल नहीं, पॉलिटिकल विजिट थी. हालांकि, चीफ जस्टिस ने कहा कि हम सिर्फ उनके दोस्त से मिलने की इजाजत दे रहे हैं. गौरतलब है कि इससे पहले भी सीताराम येचुरी श्रीनगर गए थे लेकिन प्रशासन ने उन्हें एयरपोर्ट से ही वापस दिल्ली वापस भेज दिया था.