नई दिल्ली, (mediasaheb.com)। दिल्ली में पानी की शुद्धता का विवाद सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। RO निर्माताओं ने मई में आए NGT के आदेश को चुनौती दी है। सुप्रीम कोर्ट ने आरओ निर्माताओं से कहा कि दस दिनों में अपनी बात सरकार के पास रखें। सरकार नीति बनाते समय सभी बातों का ध्यान रखे।
दरअसल मई में एनजीटी ने दिल्ली के कई हिस्सों में आरओ पर पाबंदी लगाई थी। आरओ कंपनियों का कहना है कि एनजीटी ने उनकी बात नहीं सुनी। बीआईएस की रिपोर्ट के हिसाब से दिल्ली में आरओ जरूरी है। याचिका में कहा गया है कि बीआईएस की रिपोर्ट में दिल्ली का पानी पीने लायक नहीं बताया गया है। इसलिए प्रतिबंध हटाया जाना चाहिए। (हि.स.)
Tuesday, July 1
Breaking News
- आज मंगलवार 01जुलाई 2025 का पढ़ें दैनिक राशिफल
- अब चार नहीं, आठ घंटे पहले बनेगा ट्रेन रिजर्वेशन चार्ट
- NDA के लिए गुड न्यूज:AIMIM अब बिहार में महागठबंधन के साथ चुनाव लड़ने की तैयारी में
- ग्वालियर जिले के तत्कालीन तहसीलदार शत्रुघ्न सिंह चौहान ने कोर्ट में सरेंडर किया
- उच्च शिक्षा सुधार की दिशा में ऐतिहासिक पहल
- उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने बांग्लादेशी घुसपैठ और कोलकाता की स्थिति पर जताई चिंता
- बच्चों की सीखने की क्षमता बढ़ाने के लिए ‘निपुण ऐप’ को किया अपग्रेड
- सार्थक ऐप पर फर्जी उपस्थिति दर्ज करने वाले 3 अतिथि विद्वानों का आमंत्रण निरस्त
- बिहार में पसमांदा समाज को एनडीए सरकार ने आरक्षण दिया : सम्राट चौधरी
- फील्ड अधिकारियों को दिन में एक बार हाजिरी लगानी होगी