रायपुर, (media saheb.com) छत्तीसगढ़ राज्य में शिक्षा विभाग अंतर्गत संचालित प्राथमिक एवं पूर्व माध्यमिक शाला में अध्ययनरत कक्षा पहली से आठवीं तक के विद्यार्थियों के लिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम अंतर्गत निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान लागू होने के कारण किसी भी तरह का शुल्क नहीं लिया जाता है। शिक्षा विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार केवल शासकीय हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्डरी स्कूलों में पढ़ने वाले कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों से विभिन्न मद में शासन द्वारा निर्धारित राशि स्कूलों में विभिन्न गतिविधियों के संचालन के लिए ली जाती है। यह फीस अविभाजित मध्यप्रदेश के समय से ली जा रही है, जो स्कूल संचालन की गतिविधियों में सहयोगात्मक सहयोग के रूप में है। कक्षा 9वीं से 12वीं तक के बच्चों से शैक्षणिक शुल्क नहीं लिया जाता है, स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम स्कूल शासन की विशेष योजना के तहत प्रारंभ किए गए हैं। जिससे इनमें फीस की छूट विशेष तौर पर प्रदाय की गई है।
Saturday, July 27
Breaking News
- प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में दुनिया में बड़ी ताकत के रूप में उभरा भारत
- जशपुर का मयाली बगीचा देश के प्रमुख पर्यटन स्थलों में शामिल
- बस्तर विश्वविद्यालय अध्ययन शाला के स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में 31 जुलाई तक मिलेगा प्रवेश
- स्काई-वॉक का निर्माण होगा पूरा
- बस्तर के हरा सोना संग्राहकों को बैंक मित्र एवं बैंक सखियों से सीधे मिल रही पारिश्रमिक राशि
- रॉयल्टी कोई कर नहीं, खदानों पर कर लगाना राज्यों का अधिकार: Supreme Court
- वीडिया कांफ्रेंसिंग के माध्यम से PM नरेन्द्र मोदी विश्व की सबसे ऊंची सुरंग परियोजना का पहला विस्फोट करेंगे
- मुख्यमंत्री श्री साय की पहल पर नक्सल पीड़ित परिवारों के परिजनों को मिलेगी अनुकंपा नियुक्ति
- ग्रीन स्टील से शून्य कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य के साथ ही खुलेंगे आर्थिक संभावनाओं के भी द्वार : मुख्यमंत्री
- 70 लाख राशन कार्डधारियों ने किया नवीनीकरण के लिए ऑनलाइन आवेदन