इस्लामाबाद, (mediasaheb.com) लाहौर हाईकोर्ट ने गुरुवार को रमजान चीनी मिल मामले में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज पार्टी के नेता हमजा शहबाज की जमानत अर्जी को स्वीकार कर लिया है।
जस्टिस मजहर अली नकवी के नेतृत्व में लाहौर हाईकोर्ट की दो सदस्यीय बेंच ने इस मामले पर सुनवाई की। पिछले साल 09 अप्रैल को हमजा के साथ इस मामले में उनके पिता और पाकिस्तान पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री शहबाज शरीफ को भी दोषी ठहराया गया था।
दाखिल की गई अर्जी में हमजा ने आरोप लगाया था कि जवाबदेही ब्यूरो ने दुर्भावनापूर्ण इरादों के साथ रमजान चीनी मिल की जांच शुरू की थी। अर्जी में यह भी बताया गया है कि जांच में ब्यूरो किसी भी प्रकार की अनियमितता पाने में असफल रहा।
उल्लेखनीय है कि 18 फरवरी को राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो ने हमजा और शहबाज शरीफ के खिलाफ एक रेफरेंस दायर किया था। जिसमें आरोप लगाया गया था कि पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री ने अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया है। उन्होंने अपने बेटों के स्वामित्व वाली रमजान चीनी मिल की सुविधा के लिए चिन्योट जिले में स्लज कैरियर का निर्माण करवाया। ब्यूरो ने आरोप लगाया कि इस कदम से राष्ट्रीय खजाने को 213 मिलियन रुपये का नुकसान पहुंचाया।
अदालत अब 11 फरवरी को इससे जुड़े एक अन्य मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हमजा की जमानत याचिका पर सुनवाई करेगी। (हि.स.)।