नई दिल्ली, (mediasaheb.com) । दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने एयरसेल-मैक्सिस डील (Aircel Maxis Deal ) मामले में पूर्व मंत्री पी चिदंबरम और उनके पुत्र कीर्ति चिदंबरम को अग्रिम जमानत दे दी है। कोर्ट ने दोनों को एक-एक लाख रुपये के मुचलके पर जमानत दी है। स्पेशल जज ओपी सैनी ने दोनों को जांच में सहयोग करने का निर्देश दिया है।
2 सितंबर को सीबीआई और ईडी ने स्पेशल जज ओपी सैनी से कहा था कि पी चिदंबरम और कीर्ति चिदंबरम की हिरासत में लेकर पूछताछ जरूरी है। सीबीआई और ईडी दोनों ने कहा था कि पी चिदंबरम और कीर्ति चिदंबरम जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। चिदंबरम ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए एयरसेल-मैक्सिस डील को मंजूरी दी। दोनों को अगर सुरक्षा दी गई तो वे जांच को प्रभावित कर सकते हैं। दोनों ने गंभीर आर्थिक अपराध किया है और यह आम जनता और देश के हित में नहीं है। चिदंबरम से कड़ाई से निपटने की जरूरत है, क्योंकि इस मामले में जांच अभी जारी है। चिदंबरम मनी लाॅड्रिंग के आरोपी हैं और उन्होंने फर्जी कंपनियों के जरिए अपने अपराध को अंजाम दिया।
पिछली 23 अगस्त को कोर्ट ने सीबीआई और ईडी को फटकार लगाते हुए उनकी सुनवाई टालने की मांग को खारिज कर दिया था। इससे पहले 9 अगस्त को कोर्ट ने दोनों की गिरफ्तारी पर लगी रोक 23 अगस्त तक के लिए बढ़ा दी थी। पिछली एक अगस्त को कोर्ट ने दोनों की गिरफ्तारी पर लगी रोक 9 अगस्त तक के लिए बढ़ा दी थी।
1 अगस्त को सुनवाई के दौरान पी चिदंबरम की ओर से कहा गया था कि उनकी अग्रिम जमानत नहीं देने की कोई वजह नहीं है। उनकी इस दलील का ईडी और सीबीआई ने विरोध किया था। इससे पहले 31 जुलाई को कोर्ट ने सीबीआई और ईडी की ओर से एक अगस्त को होने वाली सुनवाई को अगस्त के आखिर तक स्थगित करने की मांग की थी, जिसे कोर्ट ने खारिज करते हुए कहा था कि मामले पर सुनवाई नियत समय पर ही होगी। (हि.स.)