प्रयागराज, (mediasaheb.com)। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने सपा सांसद आजम खां के रामपुर पब्लिक स्कूल के ध्वस्तीकरण मामले में राहत नहीं दी। कोर्ट ने याची को रामपुर विकास प्राधिकरण के आदेश के खिलाफ अपील दाखिल करने को कहा है।
यह आदेश न्यायमूर्ति पंकज मित्तल तथा न्यायमूर्ति सरल श्रीवास्तव की खण्डपीठ ने गुरुवार को रामपुर पब्लिक स्कूल की याचिका को खारिज करते हुए दिया है। प्राधिकरण के वरिष्ठ अधिवक्ता अजीत कुमार सिंह का कहना था कि अवैध रूप से बिना नक्शा पास कराए स्कूल का निर्माण कराया गया है जिसे ध्वस्त करने की नोटिस दी गयी है। इसे अपील में चुनौती दी जा सकती है। याचिका पोषणीय नहीं है। कोर्ट ने इस आदेश से 80 से ज्यादा आपराधिक मामलों में फंसे आजम खां को बड़ा झटका लगा है। (हि.स.)