नई दिल्ली (mediasaheb.com)| उच्चतम न्यायालय ने स्नातक स्तर की मेडिकल एवं अन्य पाठ्यक्रमों में दाखिले से संबंधित 5 मई को आयोजित राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट-यूजी) 2024 को रद्द करने से सोमवार को इनकार कर दिया। मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने दोबारा परीक्षा आयोजित कराने की मांग वाली याचिकाएं ठुकराते हुए कहा कि जांच के दौरान ऐसा कोई सबूत नहीं मिला, जिससे यह पता चल सके कि प्रश्न पत्र सार्वजनिक होने समेत अन्य अनियमितताओं के पीछे परीक्षा आयोजित कराने वाली संस्था राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) की प्रणालिगत विफलता थी।
पीठ ने हालांकि कहा कि यदि जांच में लाभार्थियों की संख्या में वृद्धि का पता चलने पर काउंसलिंग प्रक्रिया पूरी होने के बावजूद किसी भी स्तर पर ऐसे किसी भी विद्यार्थी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि कोई भी अभ्यार्थी इस धोखाधड़ी में शामिल पाया जाता है या लाभार्थी है, उसे नामांकन जारी रखने में किसी भी निहित अधिकार का दावा करने का अधिकार नहीं होगा।(वार्ता)
Monday, September 15
Breaking News
- 15 सितंबर राशिफल: सभी 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा कल का दिन? जानें विस्तृत भविष्यफल
- सिलीगुड़ी में भूकंप का जोरदार झटका, लोग सुरक्षित स्थानों की तलाश में बाहर निकले
- बिहार चुनाव में बड़ा दांव: शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सभी सीटों पर उतारेंगे ‘गो भक्त’ उम्मीदवार
- कोलकाता में बड़ी कार्रवाई: DRI ने 26 करोड़ के मादक पदार्थ जब्त किए, 10 आरोपी गिरफ्तार
- 99% वस्तुओं पर घटा टैक्स! 12% की जगह अब सिर्फ 5% देना होगा – वित्त मंत्री का बड़ा ऐलान
- एआई, बायोटेक, ग्रीन एनर्जी और एग्रीटेक से यूपी बनेगा ग्लोबल हब
- अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन: नए दृष्टिकोण और ऊर्जा के साथ भाषा नीति को नई दिशा
- एमपी ट्रांसको के 412 सब स्टेस्शन में कैपेसिटर बैंक क्रियाशील : ऊर्जा मंत्री तोमर
- पीएम मोदी का बड़ा हमला: कांग्रेस पार्टी देश विरोधियों और घुसपैठियों की ‘ढाल’ बन चुकी है
- प्रदेश में कचरे के निष्पादन के लिये नगरीय निकायों को किया जा रहा है प्रोत्साहित