नई दिल्ली (mediasaheb.com)| उच्चतम न्यायालय ने स्नातक स्तर की मेडिकल एवं अन्य पाठ्यक्रमों में दाखिले से संबंधित 5 मई को आयोजित राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट-यूजी) 2024 को रद्द करने से सोमवार को इनकार कर दिया। मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने दोबारा परीक्षा आयोजित कराने की मांग वाली याचिकाएं ठुकराते हुए कहा कि जांच के दौरान ऐसा कोई सबूत नहीं मिला, जिससे यह पता चल सके कि प्रश्न पत्र सार्वजनिक होने समेत अन्य अनियमितताओं के पीछे परीक्षा आयोजित कराने वाली संस्था राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) की प्रणालिगत विफलता थी।
पीठ ने हालांकि कहा कि यदि जांच में लाभार्थियों की संख्या में वृद्धि का पता चलने पर काउंसलिंग प्रक्रिया पूरी होने के बावजूद किसी भी स्तर पर ऐसे किसी भी विद्यार्थी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि कोई भी अभ्यार्थी इस धोखाधड़ी में शामिल पाया जाता है या लाभार्थी है, उसे नामांकन जारी रखने में किसी भी निहित अधिकार का दावा करने का अधिकार नहीं होगा।(वार्ता)
Tuesday, February 17
Breaking News
- इमरान खान की बिगड़ी सेहत पर क्रिकेट जगत चिंतित, कपिल-गावस्कर सहित 14 दिग्गजों ने पाक सरकार को लिखा पत्र
- संघर्ष से सफलता तक: कुनकुरी की नेहा खाखा बनीं नवगुरुकुल की प्रेरक पहचान
- दिव्यांगजनों के लिये तहसील स्तर पर शिविर, सामाजिक सुरक्षा पेंशन और अंत्येष्टि सहायता राशि बढ़ाने का प्रस्ताव
- एसडीएम की कथित पिटाई से आदिवासी ग्रामीण की मौत, कांग्रेस व ग्रामीणों का उग्र प्रदर्शन
- जनदर्शन में मिली त्वरित राहत: लगनी बाई को मिला राशन कार्ड
- श्रमिकों के बच्चों का शैक्षणिक उत्थान हमारी प्राथमिकता : मंत्री श्री पटेल
- 1800 करोड़ जमीन सौदे में बड़ा मोड़, अजित पवार के बेटे को क्लीन चिट, दो अधिकारियों पर कार्रवाई तय
- परंपरागत बीज संरक्षण के लिये बीज सखी का हुआ राज्य स्तरीय प्रशिक्षण
- ₹7499 में 8GB रैम वाला Lava Bold N2 लॉन्च, साथ में मिलेगी फ्री डोरस्टेप सर्विस
- राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के बाद अयोध्या की अर्थव्यवस्था में आया ऐतिहासिक उछाल


