नई दिल्ली (mediasaheb.com)| उच्चतम न्यायालय ने झारखंड में कथित भूमि घोटाले से संबंधित धन शोधन के एक मामले में तीन माह से अधिक समय से न्यायिक हिरासत में जेल में बंद पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की उच्च न्यायालय के तीन मई के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सोमवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को नोटिस जारी कर जवाब-तलब किया।
न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दिपांकर दत्ता की पीठ ने श्री सोरेन का पक्ष रख रहे वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल की ओर से बार-बार शीघ्र सुनवाई का अनुरोध किये जाने पर ईडी को नोटिस जारी किया और मामले को 17 मई को सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया।
पीठ इस मामले को गर्मी की छुट्टियों के दौरान या जुलाई में विचार के लिए सूचीबद्ध करना चाहती थी, लेकिन श्री सिब्बल ने सुनवाई के लिए शीघ्र सूचीबद्ध करने का अनुरोध किया। उन्होंने तारीखों की सूची का भी हवाला दिया, क्योंकि शीर्ष अदालत ने श्री सोरेन को अपनी गिरफ्तारी और मामले में हुई देरी के खिलाफ उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने के लिए कहा था, जिससे 2024 के आम चुनावों के दौरान श्री सोरेन के अधिकार कथित तौर पर प्रभावित हुए। (वार्ता)
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