रायपुर (mediasaheb.com)| भारतीय रिजर्व बैंक दो दशक से ज्यादा समय से उपभोक्ता संरक्षण के लिए प्रयत्नशील है। इस दिशा में कदम उठाते हुए पहली बार 1995 में बैंकिंग लोकपाल योजना जारी किया गया था। तब से लेकर अबतक समय समय पर विनियमित संस्थाओं के कार्य पद्धति में होते बदलाव को देखते हुए लोकपाल योजना में भी बदलाव किया गया और सन 2021 में इसके पहले लागू तीन अलग अलग लोकपाल योजनाओं को एकीकृत कर वर्तमान स्वरूप में लाया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक का उदेश्य है इस एकीकृत लोकपाल योजना के जरिये विनियमित संस्थाओं द्वारा ग्राहकों को प्रदान की जाने वाली सेवा में त्रुटि / कमी / अभाव से संबन्धित शिकायत का निवारण अथवा समाधान निशुल्क, निष्पक्ष और त्वरित किया जा सके। RBIO ( रिजर्व बैंक के लोकपाल) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नियुक्त अधिकारी होता है। देश में कुल 20 लोकपाल हैं। शिकायत के प्रसंस्करण की प्रक्रिया में लोकपाल विनियमित संस्था की सेवा में त्रुटि सिद्ध होने की स्थिति में न सिर्फ विवाद के विषय को सुलझाता है और विवाद में निहित राशि ग्राहक को प्राप्त होती है।
भारतीय रिज़र्व बैंक – एकीकृत लोकपाल योजना, 2021 का उद्देश्य विनियमित संस्थाओं की ओर से सेवा में कमी से संबंधित ग्राहकों की शिकायतों को त्वरित लागत प्रभावी और संतोषजनक तरीके से हल करना है। योजना की एक प्रति भारतीय रिज़र्व बैंक की वेबसाइट और सीएमएस पोर्टल (https://cms.rbi.org.in) पर उपलब्ध है।
आगामी 15 मार्च (बुधवार) को विश्व उपभोक्ता संरक्षण दिवस के उपलक्ष्य पर देश भर में विभिन्न जगहों पर पदास्थापित रिजर्व बैंक के लोकपालों के माध्यम से उपभोक्ता संरक्षण की दिशा में वैकल्पिक शिकायत निवारण तंत्र, रिजर्व बैंक एकीकृत लोकपाल योजना, 2021 के बारे जानकारी साझा करने के उद्देश्य से कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंक / अन्य विनियमित वित्तीय संस्थाओं के विरुद्ध शिकायतों के लिए उपलब्ध वैकल्पिक शिकायत निवारण व्यवस्था से संबन्धित संवाद ‘लोकपाल कहते हैं का प्रसारण आगामी 15 मार्च 2023 (बुधवार) को निम्नानुसार होगा: आकाशवाणी प्रातः 10-30 बजे दूरदर्शन दोपहर 15-30 बजे