नई दिल्ली, (mediasaheb.com ) दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने आईएनएक्स मीडिया डील मामले में पी चिदंबरम की सीबीआई रिमांड 3 सितंबर तक के लिए और बढ़ा दी है। सोमवार को उनकी सीबीआई हिरासत खत्म हो रही थी। इसलिए सीबीआई ने चिदंबरम को कोर्ट में पेश किया था।
सुप्रीम कोर्ट के इस मामले में दो अलग-अलग आदेश ने राऊज एवेन्यू कोर्ट के जज को भी भ्रम में डाल दिया। उन्होंने सीबीआई और चिदंबरम के वकीलों से पूछा कि स्पष्ट करें कि क्या सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक उन्हें आज ही ज़मानत अर्जी पर फ़ैसला लेना है। तब सिब्बल ने हां में जवाब दिया, लेकिन सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इनकार करते हुए जमानत अर्जी पर जवाब दाखिल करने के लिए वक़्त मांगा।
तुषार मेहता ने कहा कि अगर चिदंबरम को हिरासत में भेजा जा रहा है तब उनकी अंतरिम ज़मानत पर सुनने का कोई मतलब नहीं है। उनके केस में ख़ास रियायत क्यों? क्या एक आम आदमी को ऐसी राहत मिलेगी। तब सिब्बल ने कहा कि आप भी तो जो चिंदबरम के साथ कर रहे हैं, वो किसी दूसरे आम आदमी के साथ नहीं करेंगे।
सिब्बल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कोई आदेश नहीं दिया है कि पी चिदंबरम को एक दिन की हिरासत पर भेजा जाना चाहिए। तब तुषार मेहता ने कहा कि उनकी चिंता ये है कि पी चिदंबरम को न्यायिक हिरासत में न भेजा जाए। इसलिए हम एक दिन की हिरासत बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, ताकि उनकी चिंता का निदान हो सके। सिब्बल ने कहा कि इस पर कल सुबह सुनवाई कर ली जाए। मेहता ने कहा कि ये ऐसी असाधारण कार्यवाही नहीं है कि हमें जवाब देने के लिए 24 घंटे का भी समय नहीं दिया जाए। हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश में बदलाव के लिए याचिका दायर करेंगे।
चिदंबरम की ओर से वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि हमारे मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आज ही अंतरिम जमानत पर फैसला हो या 5 सितंबर तक रिमांड बढ़ाई जाए। सिब्बल ने कहा कि हमने इसके लिए याचिका दायर की है और हम चाहते हैं कि उस पर दलीलें रखें। मेहता ने कहा कि कोर्ट को 10 दिन की नोटिस देनी चाहिए। सिब्बल ने कहा कि सीबीआई का बयान दर्ज होना चाहिए। हमें निर्देश मिला था कि हम अंतरिम जमानत की याचिका दायर करें।
मेहता ने कहा कि हम रिमांड की मांग कर रहे हैं। हमारा बयान दर्ज किया जाए कि हमने सुप्रीम कोर्ट से मांग की है कि एक दिन की रिमांड दी जाए। सिब्बल ने कहा कि उनका यह बयान भी दर्ज किया जाए कि उन्होंने जवाब देने के लिए 10 दिन का समय मांगा है। इसके जवाब में मेहता ने कहा कि हमें याचिका की प्रति 10 मिनट पहले मिली है। सुनवाई के दौरान पी चिदंबरम की पत्नी नलिनी चिदंबरम ने पी चिदंबरम को कंब रामायण दिया।
पिछली 30 अगस्त को कोर्ट ने चिदंबरम की सीबीआई हिरासत आज तक के लिए बढ़ाई थी। 30 अगस्त को सुनवाई के दौरान जब जज ने पूछा कि आप हिरासत बढ़ाने की मांग क्यों कर रहे हैं तो सीबीआई ने कहा था कि चिदंबरम को कुछ और दस्तावेजों के साथ पूछताछ करने की जरुरत है। उन्होंने कहा था कि दस्तावेज काफी वॉल्युम में हैं इसलिए पूछताछ में समय लगेगा। तब कोर्ट ने कहा था कि हिरासत की मांग के लिए जो आवेदन दिया गया है वो काफी अस्पष्ट है। आप दस्तावेजों के वॉल्युम के बारे में जानते हैं, आपने पहले ही दिन 15 दिन की रिमांड की मांग क्यों नहीं की। तब एएसजी ने कहा था कि हम नहीं जानते कि वो कितना जवाब देंगे। कई सवाल हैं जिनका वे जवाब नहीं देते हैं। आप गवाहों और सवालों की संख्या देखिए। उन्हें दूसरों के आमने-सामने बैठाकर भी पूछताछ करनी है। तब जज ने कहा कि तब तो आपको पूछताछ में महीनों लग जाएंगे।
पिछले 26 अगस्त को कोर्ट ने चिदंबरम की 30 अगस्त तक की रिमांड बढ़ाने का आदेश दिया था। पिछले 22 अगस्त को कोर्ट ने 26 अगस्त तक की सीबीआई रिमांड पर भेजा था। 21 अगस्त की रात चिदंबरम को उनके घर से गिरफ्तार किया गया था। सीबीआई के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट ने भी चिदंरबम की अग्रिम जमानत की अर्जी ये कहते हुए खारिज कर दिया कि वो गिरफ्तार हो चुके हैं, इसलिए इस याचिका का कोई औचित्य नहीं है। ईडी के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है और 5 सितंबर को सुनाएगा। (हि.स.)।