रायपुर(mediasaheb.com)। मैट्स यूनिवर्सिटी के खिलाफ कथित गलत मार्कशीट के संबंध में लगाई गई जनहित याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। यह याचिका तथाकथित RTI एक्टिविस्ट संजीव अग्रवाल द्वारा मनेंद्रगढ़ विधायक विनय जायसवाल की गलत मार्कशीट को दिखाकर लगाई गई थी, जिससे मैट्स यूनिवर्सिटी की प्रतिष्ठा को चोट पहुंचाई जा सके। मैट्स यूनिवर्सिटी प्रबंधन ने जानकारी दी कि यह मार्कशीट संजीव अग्रवाल ने ही छेड़खानी कर बनाई थी। उल्लेखनीय है कि तथाकथित आरटीआई एक्टिविस्ट संजीव अग्रवाल द्वारा मैट्स यूनिवर्सिटी के विरुद्ध लगातार Media के विभिन्न माध्यमों में मैट्स यूनिवर्सिटी द्वारा गलत अंकसूची जारी करने का भ्रामक प्रचार किया जा रहा था। इसके लिए संजीव अग्रवाल द्वारा मनेंद्रगढ़ विधायक विनय जायसवाल की DCA की गलत अंकसूची बनाकर मैट्स विश्वविद्यालय द्वारा जारी किये जाने का षड्यंत्र किया जा रहा था। मैट्स विश्वविद्यालय की छवि खराब करने के इन गलत प्रयासों का सच माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जनहित याचिका खारिज करने के बाद सबके सामने आ गया है। माननीय उच्च न्यायालय ने इस मामले में टिप्पणी करते हुए स्पष्ट कहा कहा है कि जनहित याचिका कमजोर वर्ग के बचाव हेतु है, इसका उद्देश्य निजी हितों तथा व्यक्तिगत लाभों को प्राप्त करना नहीं है।
मैट्स यूनिवर्सिटी के खिलाफ लगाई गई याचिका हाईकोर्ट ने की खारिज
