लुधियाना, (mediasaheb.com): लुधियाना के बहुचर्चित सिटी सेंटर घोटाला मामले में पंजाब के CM कैप्टन
अमरेद्र सिंह को अदालत ने दोषमुक्त कर दिया। साथ ही अन्य आरोपितों के खिलाफ लगे आरोपों को भी अदालत ने खारिज कर दिया।
अदालत के फैसले के बाद कैप्टन ने इसे सत्य की जीत बताया। बुधवार को अदालत का फैसला सुनने के
बाद अदालत के बाहर पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सच्चाई की जीत होने के साथ साथ राजनैतिक तौर पर प्रेरित आरोपों के खिलाफ अभिधारणा को भी मजबूती मिली है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस मामले में अदालत के फैसले के आने के बाद यहां की न्याय व्यवस्था पर उनका व उनके परिवार के सदस्यों का भरोसा बढ़ गया।
कैप्टन ने आगे कहा कि सच्चाई की जीत के लिए 13 साल का समय लगा पर अदालत के फैसले ने सिद्ध कर दिया कि
आखिर में सच्चाई की जीत होती है। उन्होंने कहा कि आवेदकों की ओर से लगे सभी आरोप गलत साबित हुए। उल्लेखनीय है कि इस मामले में 36 लोगों पर आरोप लगाए गए थे, मामले की लंबी सुनवाई के दौरान 5 लोग अपने ऊपर लगे आरोपों के दुनिया से चले गए। आज अदालत के फैसले से उनके परिवार के सदस्यों को शांति मिलेगी।
लुधियाना सत्र न्यायालय के न्यायाधीश गुरबीर सिंह ने CM कैप्टन अमरेंद्र सिंह समेत सभी आरोपियों को आरोप से बरी कर दिया। मामले में विजीलेंस ब्यूरो ने अंतिम प्रपत्र दाखिल कर दिया था जिसे न्यायालय ने स्वीकार कर लिया। अदालत ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि किसी भी आरोपी के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। अदालत ने यह भी कहा कि नगर सुधार ट्रस्ट के पूर्व चेयरमैन परमजीत सिंह भी भ्रष्टाचार में शामिल नहीं थे। (हि.स.)