नई दिल्ली, (mediasaheb.com) उच्चतम
न्यायालय ने नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के खिलाफ विभिन्न उच्च न्यायालयों में
दायर याचिकाओं को अपने पास स्थानांतरित करने संबंधी केंद्र के अनुरोध पर शुक्रवार
को संबंधित राज्य सरकारों को नोटिस जारी किए।
मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबडे, न्यायमूर्ति
बी आर गवई और न्यायमूर्ति सूर्यकांत की खंडपीठ ने केंद्र की याचिका की सुनवाई के
दौरान उन राज्यों को नोटिस जारी किए जहां उच्च न्यायालयों में सीएए के खिलाफ
याचिकाएं दायर की गई हैं।
केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलील दी थी कि
विभिन्न उच्च न्यायालयों में लंबित याचिकाओं की सुनवाई विभिन्न निष्कर्षों को जन्म
देगी और इसलिए यह उचित है कि शीर्ष अदालत इन मामलों को अपने यहां स्थानांतरित करे।
गौरतलब सीएए के खिलाफ देश की कई अदालतों में याचिकाएं दायर
हुई हैं, जबकि उच्चतम न्यायालय में अधिनियम को
चुनौती देने के लिए कम से कम 60 याचिकाएं
दायर की गई हैं। इन याचिकाओं पर गत वर्ष 18 दिसंबर को
केंद्र सरकार को नोटिस जारी किए जा चुके हैं।(वार्ता)
Previous Articleभारत की श्रीलंका पर लगातार 12वीं सीरीज जीत
Next Article ED ने चंदा कोचर की 78 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की