नई दिल्ली (mediasaheb.com)| उच्चतम न्यायालय ने आबकारी नीति कथित घोटाले से संबंधित धनशोधन के एक मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (AAP) के संयोजक अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री कार्यालय जाने पर पाबंदी समेत कई अन्य शर्तों पर शुक्रवार को एक जून तक के लिए अंतरिम जमानत दी और अपनी गिरफ्तारी के 50 दिन (39 दिन न्यायिक हिरासत और 11 दिन ED की हिरासत) के बाद तिहाड़ जेल से उन्हें रिहा कर दिया गया1
न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दिपांकर दत्ता की पीठ ने याचिकाकर्ता श्री केजरीवाल और उन्हें (मुख्यमंत्री) गिरफ्तार करने वाली केन्द्रीय जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय (ED) की दलीलें कई दिनों तक विस्तारपूर्वक सुनने के यह आदेश पारित करते हुए दो जून को संबंधित जेल प्रशासन के समक्ष आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया।(वार्ता)