नई दिल्ली (mediasaheb.com)| उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के संस्थापक शरद पवार गुट को अगले आदेश तक ‘राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ( शरद चंद्र पवार)’ के नाम का उपयोग करने की अनुमति दे दी। न्यायमूर्ति सूर्य कांत और न्यायमूर्ति के वी विश्वनाथन की पीठ ने यह आदेश पारित किया। पीठ ने महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजीत पवार के नेतृत्व वाले समूह को वास्तविक राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के रूप में मान्यता देने के चुनाव आयोग के छह फरवरी के फैसले को चुनौती देने वाली वरिष्ठ नेता शरद पवार की याचिका की जांच करने का फैसला करते हुए यह आदेश पारित किया।(वार्ता)
Monday, January 6
Breaking News
- डबल इंजन की सरकार बनने से केन्द्र सरकार से छत्तीसगढ़ को मिल रहा भरपूर समर्थन : मुख्यमंत्री
- युवा शक्ति की सहभागिता से होगा विकसित भारत का निर्माण: खेल मंत्री श्री सारंग
- जवानों की शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी, नक्सलवाद के खात्मे के लिए हमारी लड़ाई मजबूती से रहेगी जारी – मुख्यमंत्री
- मुख्यमंत्री की पहल से नियद नेल्लानार योजना से मिल रहा है लाभ
- साल्ही गांव के संगवारी रामायण मंडली को प्रदान किया वाद्य यंत्र
- 27 वर्षो के बाद सरस्वती ज्ञानोदय मंदिर के 96-97 बैच के छात्रों का रीयूनियन कार्यक्रम
- श्वसन संबंधी बीमारियों में कोई उछाल नहीं
- प्रधानमंत्री ने अहमदाबाद अंतर्राष्ट्रीय पुष्प प्रदर्शनी की झलकियां साझा कीं
- लॉजिस्टिक्स विकास के 2024 के रिपोर्ट कार्ड में गुजरात, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश,सहित 13राज्य ‘सफल’
- AI के क्षेत्र में आगे रहना चाहता है भारत : नरेन्द्र मोदी