– स्पेशज जज की अदालत में पेश हुए पी. चिदंबरम और कार्ति चिदंबरम
नई दिल्ली, (mediasaheb.com) । दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने आईएनएक्स मीडिया डील मामले में सीबीआई को निर्देश दिया कि वो चार्जशीट के साथ कुछ दस्तावेज इस मामले के आरोपी और पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम और उनके पुत्र कार्ति चिदंबरम को मुहैया कराए।
स्पेशज जज अजय कुमार कुहार की अदालत में सुनवाई के दौरान पी. चिदंबरम और कार्ति चिदंबरम कोर्ट में पेश हुए। सीबीआई ने चिदंबरम को इस मामले में 21 अगस्त 2019 को गिरफ्तार किया था। उसके बाद 16 अक्टूबर 2019 को इस मामले में ईडी ने गिरफ्तार किया था। सुप्रीम कोर्ट ने चिदंबरम को सीबीआई के मामले में 22 अक्टूबर 2019 को जमानत दी थी जबकि ईडी के मामले में 4 दिसंबर 2019 को जमानत मिली थी। कार्ति चिदंरबम इन दोनों ही मामलों में जमानत पर हैं।
कोर्ट ने 21 अक्टूबर 2019 को इस मामले में पी चिदंबरम और कार्ति चिदंबरम के खिलाफ सीबीआई की ओर से दायर चार्जशीट पर संज्ञान लिया था। सुनवाई के दौरान ने कहा CBI था कि इस मामले में 14 आरोपी हैं जिसमें 7 लोकसेवक और 4 कंपनियां शामिल हैं। आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 120बी, 420, 468, 471 और भ्रष्टाचार निरोधक कानून की धारा 9 और 13 के तहत आरोप लगाए गए हैं। सीबीआई ने कहा था कि कुछ अभियुक्त जमानत पर हैं और कुछ को गिरफ्तार किया जाना बाकी है।
CBI ने 18 अक्टूबर को चार्जशीट दाखिल की थी। चार्जशीट में पी चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति चिदंबरम सहित 14 को आरोपी बनाया गया है। चार्जशीट में पीटर मुखर्जी, सीए भास्कररमन, सिंधुश्री खुल्लर, अजीत कुमार डुंगडुंग , रविंद्र प्रसाद, प्रदीप कुमार बग्गा, प्रबोध सक्सेना और अनुपम कुमार पुजारी शामिल हैं। जिन कंपनियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है उनमें आईएनएक्स मीडिया प्राइवेट लिमिटेड, आईएनएक्स न्यूज प्राइवेट लिमिटेड, चेस मैनेजमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड और एडवांटेज स्ट्रेटेजी कंसल्टेंसी प्राईवेट लिमिटेड शामिल हैं। (ही स )